निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देश का अक्षरशः अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने सौंपी जिम्मेदारी।
निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग के निर्देश का अक्षरशः अनुपालन कराने के लिए जिलाधिकारी ने सौंपी जिम्मेदारी।
रिपोर्ट राकेश पाण्डेय
सीतापुर।अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0) ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 माह अप्रैल/मई में सम्पन्न कराये जाने हैं।स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से नगरीय निकायों के सभी पदों के निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता अधिसूचना जारी होने के दिनांक से लागू हो गई है।
आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए जनपदों में जिला स्तर एवं नगरीय निकायवार समिति गठित करने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है।
जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समिति का गठन किया जायेगा,जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,अपर जिला मजिस्ट्रेट,अपर पुलिस अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियन्ता, जिले के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपाधीक्षक, नगर निगमों के नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशाषी अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे।
नगर निगमों में अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) की अध्यक्षता में एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में उप जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जिसमें बिन्दु संख्या-2 की तरह तहसील स्तरीय अन्य विभागों के अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किये जायेंगे।
आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की शीघ्र बैठक करेंगे तथा उक्त बैठक में आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देंगे।
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतीक आवंटन के उपरान्त निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की बैठक बुलायी जाएगी तथा सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और आदर्श आचार संहिता सम्बन्धी आयोग द्वारा जारी समस्त निर्देशों की प्रतियाँ उपलब्ध करायी जायेगी।
नगरीय निकायवार गठित समिति द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराया जायेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कार्यवाही भी की जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों द्वारा जो नुक्कड़ सभायें और जनसभायें की जायेंगी एवं जुलूस निकाले जायेंगे उनकी आवश्यकता अनुसार वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।
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