निकाय चुनाव के आर ओ, एआरओ को किया गया प्रशिक्षित, डीएम द्वारा दिया गया यह निर्देश
जौनपुर।जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को जनपद के नगर पालिका परिषद सहित सभी नगर निकायों में सकुशल एवं निष्पक्ष्र रूप से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत आर0ओ0/ए0आर0ओ0 को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण दिया गया।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचन डयूटी में लगाये गये सभी आर0ओ0/ए0आर0ओ0 को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार जनपद के 03 नगर पालिका परिषद एवं 9 नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु निर्वाचन सम्पन्न कराया जाना है। जिसमे निर्वाचन डयूटी में लगाये जाने वाले सभी आर0ओ0/ए0आर0ओ0 एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्धारित निर्वाचन डयूटी के अनुसार पूरी संवेदनशीलता एवं सक्रियता के साथ निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए निर्वाचन सम्पन्न कराना है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु आयोग द्वारा शीघ्र अधिसूचना निर्गत की जानी है। आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किये जाने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना निर्गत की जाती है और उसके बाद सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना जारी की जाती है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत किये जाने के साथ ही नामांकन की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है।
नगर पालिका परिषद जौनपुर, नगर पंचायत जफराबाद, कचगॉव एवं गौरा बादशाहपुर का नामांकन जनपद मुख्यालय (कलेक्ट्रेट परिसर) पर तथा शेष निकायों का नामांकन सम्बन्धित तहसील मुख्यालय पर होगा। अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष तथा सदस्य पद हेतु उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा वह सम्बन्धित नगरीय निकाय का निर्वाचक हो।
इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने सभी आर. ओ /ए. आर.ओ को आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली जाए ताकि बिना किसी व्यवधान के निर्वाचन सम्पन्न कराया जा सके। इस अवसर पर परियोजना निदेशक जयकेश त्रिपाठी, समस्त उपजिलाधिकारीगण , सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ/एआरओ उपस्थित रहे।