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- थाना गौराबादशाहपुर के जघन्य/ पाक्सो एक्ट के अपराध में मानिटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को 01 वर्ष छः माह का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया-
थाना गौराबादशाहपुर के जघन्य/ पाक्सो एक्ट के अपराध में मानिटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को 01 वर्ष छः माह का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया-
*थाना गौराबादशाहपुर के जघन्य/ पाक्सो एक्ट के अपराध में मानिटरिंग सेल जनपद जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को 01 वर्ष छः माह का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया-*
वादिनी/पीड़िता की तहरीर पर अभियुक्त पप्पू यादव पुत्र स्वारथ यादव उम्र 26 वर्ष निवासी खलसहां, थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर द्वारा पीड़िता के साथ कारित अपराध के सम्बन्ध में दिनांक 05.08.2014 को थाना गौराबादशाहपुर में मु0अ0सं0 451/14 धारा 354क,323,504 भा0द0वि0, धारा 3(1)11 एस.सी./एस.टी.एक्ट व 18 पाक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर द्वारा महिलाओं/बालकों के विरूद्ध हो रहे अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने व प्राचीनतम वादों को त्वरित निस्तारण हेतु उपर्युक्त अभियोग को प्रभावी पैरवी के लिए निर्देशित किया गया। श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 21.07.22 को मननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,पाक्सो एक्ट,(अनन्य) जौनपुर द्वारा आरोपी उपरोक्त को धारा -354क के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास तथा मु0- 2,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया, अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में बितायी गई कारावास की अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।