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जघन्य अपराध में जनपदीय पुलिस की सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही से अभियुक्तगण को आजीवन कारावास
*थाना बरसठी के मु0अ0सं0-353/12 धारा-302/34 भा0द0वि0 के जघन्य अपराध में जनपदीय पुलिस की सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही से अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया-*
अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर द्वारा मु0अ0सं0-353/12 व एसटी नं0-94/13 धारा-302/34 भा0द0वि0 थाना बरसठी की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी एवं आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय में उपर्युकत मुकदमें के विचारण के दौरान जनपदीय पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से गवाहों का परीक्षण समय से कराये जाने के परिणामस्वरुप आज दिनांक 16.12.2020 को माननीय न्यायालय एएसजे 3 द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार गुप्ता व भोला नाथ को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना होगा। अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।