मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रही हैं जिले की 46860 बालिकाएं
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रही हैं जिले की 46860 बालिकाएं
ब्यूरो सुजीत कुमार तिवारी बहराइच
बहराइच 03 जनवरी। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने, बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करने तथा बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ अन्तर्गत वर्तमान समय में जिले की 46860 बालिकाएं लाभ प्राप्त कर रही हैं। योजना की पात्रता रखने वाले परिवार विभागीय वेबसाइट एमकेएसवाई डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई समस्या आने पर कलेक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी, बहराइच के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ छः श्रेणियों में लागू है। प्रथम श्रेणी में बालिका के जन्म होने पर रू. 2,000=00, द्वितीय श्रेणी में बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त रू. 1,000=00, तृतीय श्रेणी कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू. 2,000=00, चतुर्थ श्रेणी कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू. 2,000=00, पंचम श्रेणी कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त रू. 3,000=00 तथा षष्ट्म श्रेणी में ऐसी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो, को रू. 5,000=00 एक मुश्त प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
योजना की पात्रता के सम्बन्ध में जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश निवासी परिवार जिनके अधिकतम 02 बच्चे हों, पारिवारिक की वार्षिक आय रू. 3.00 लाख से अधिक न हो, उन परिवारों की अधिकतम 02 बालिकाओं को योजना का लाभ मिल सकेगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 02 जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 02 बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।
श्री सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा अधिकाधिक बालिकाओं को योजना से आच्छादित करने के दृष्टिगत ‘‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना’’ हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खाते भी मान्य होंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी/बालिका के माता-पिता या स्वयं बालिका के बैंक खाते में देय धनराशि हस्तान्तरित की जाएगी। श्री सिंह ने इच्छुक पात्र परिवारों से अपेक्षा की है कि विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कराकर योजना का लाभ प्राप्त करें