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कोर्ट ने 11वीं की छात्रा के अपहरण के आरोपित को सुनाई साढ़े तीन वर्ष की सजा, आर्थिक दंड भी, दो अन्य दोषमुक्त

कोर्ट ने 11वीं की छात्रा के अपहरण के

आजमगढ़ : अपहरण के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में एक आरोपी को साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि दो अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर एक राजीव शुक्ला ने सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव से 11वीं की छात्रा का 26 मार्च 2009 को विद्यालय से लौटते समय अपहरण कर लिया गया ।इस मामले में अपहृता की माता ने स्थानीय थाना तथा पुलिस उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देती रही लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी वीरनाथ पुत्र रामधारी ,रामनाथ पुत्र सतिराम व रमावती पत्नी रामधारी थाना निवासी धरवारा थाना जहानागंज के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट मे भेज दी। उपरोक्त मुकदमे में सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पांडे तथा अभय दत्त गोंड ने वादिनी समेत कुल छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी वीर नाथ को अपहरण का दोषी पाते हुए साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।जबकि आरोपी रामधारी व रमावती को पर्याप्त सबूत के अभाव मे
कोर्ट में नियत तारीख पर स्पष्टीकरण न देने से नाराज अदालत का थाना प्रभारी पर पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश, फिर तलब

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