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जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के सम्भाजन हेतु राजनैतिक दलों के साथ बैठक की गयी।

आजमगढ़ 02 सितम्बर– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के सम्भाजन हेतु राजनैतिक दलों के साथ बैठक की गयी।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिनांक 07 सितम्बर 2021 को वर्तमान संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठकों के आयोजन के पश्चात् शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा। दिनांक 15 सितम्बर 2021 को कन्ट्रोल टेबल की इन्ट्री की जायेगी। 20 सितम्बर 2021 को विधान सभा क्षेत्रवार सभी संलग्नकों सहित मतदेय स्थलों की सूची को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। 25 सितम्बर 2021 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित किया जायेगा।

उन्होने बताया कि मतदेय स्थल सम्भाजन हेतु नई मतदेय स्थलों की सूची को रनिंग सीरियल नम्बर दिया जायेगा। 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन किया जायेगा, यदि मतदान केन्द्र पर एक ही मतदेय स्थल है और मतदाता 1200 से अधिक है तो एक नया मतदेय स्थल बनेगा। यदि मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मतदेय स्थल है और किसी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता है तो अन्य मतदेय स्थल में समायोजित किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में नया मतदेय स्थल बनाया जायेगा। यदि किसी केन्द्र पर अधिक मतदेय स्थल हैं तो कोविड-19 के दृष्टिगत भीड़ का आंकलन कर यदि भवन की उपलब्धता हो तो कुछ मतदेय स्थल दूसरे भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी मतदेय स्थल पर 300 से कम मतदाता न होगें, यदि अपरिहार्य हो तो कारण का उल्लेख किया जाय। अत्यधिक पुराने/जर्जर भवन एवं बाढ़/ एक्सप्रेस वे आदि से क्षतिग्रस्त मतदेय स्थल को बदला जायेगा। यदि कोई मतदेय स्थल मतदान क्षेत्र से दूर हों तथा मतदान क्षेत्र के अन्दर भवन उपलब्ध हो गया हो तो मतदान क्षेत्र में उपलब्ध भवन में स्थापित किया जायेगा। किसी भी मतदेय स्थल की दूरी मतदान क्षेत्र से 02 किमी0 से अधिक न होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई मतदेय स्थल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थापित हो तो उसे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर स्थापित किया जाय। राजनैतिक दल के कार्यालय या लेबर यूनियन कार्यालय से 200 मीटर की परिधि में मतदेय स्थल स्थापित न किया जायेगा। एएमएफ की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा।

उन्होने बताया कि जनपद में मतदेय स्थलों के सम्भाजन हेतु जनपद स्तर से अधिकारियों को नामित कर प्रत्येक मतदेय स्थल/मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन कराया गया है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थल सम्भाजन पर चर्चा की गयी। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक -24 अगस्त 2021 को मतदेय स्थल की सूची का प्रकाशन किया गया। आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी गयी।

जिलाधिकारी ने बताया कि आलेख्य प्रकाशन की गयी मतदेय स्थलों की सूची के अनुसार जनपद के विधान सभा क्षेत्र 343-अतरौलिया, 344-गोपालपुर, 345-सगड़ी, 346-मुबारकपुर, 347-आजमगढ़, 348-निजामाबाद, 349-फूलपुर पवई, 350-दीदारगंज, 351-लालगंज (अ0जा0) तथा 252-मेंहनगर (अ0जा0) में 09 मतदान केन्द्र व 337 मतदेय स्थलों की वृद्धि हुई है। उन्होने बताया कि जनपद में 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदेय स्थल 372 हैं, 87 सामायोजित किये गये मतदेय स्थलों की संख्या है, 337 नये बनाये गये मतदेय स्थलों की संख्या है। जर्जर भवन/पूर्वांचल एक्सप्रेसवे/अन्य कारणों से बदले गये भवनों की संख्या 19 है।

इस अवसर पर मा0 विधायक सदर दुर्गा प्रसाद यादव, मा0 विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, पूर्व जिलाध्यक्ष सपा हवलदार यादव, मा0 विधायक अतरौलिया डॉ0 संग्राम, जन प्रतिनिधिगण, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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